Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    छत्तीसगढ़ चुनेगा अपनी पहली राजकीय तितली: 31 अगस्त तक आम नागरिकों से मांगे गए सुझाव, ऐसे कर सकते हैं वोट

    July 24, 2026

    लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश

    July 24, 2026

    सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल का असर, संसद में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट की स्तिथि

    July 24, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • छत्तीसगढ़ चुनेगा अपनी पहली राजकीय तितली: 31 अगस्त तक आम नागरिकों से मांगे गए सुझाव, ऐसे कर सकते हैं वोट
    • लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश
    • सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल का असर, संसद में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट की स्तिथि
    • द्वीप्ति योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं सौर ऊर्जा उद्यमी
    • 20 साल पुराने वित्तीय अनियमितता मामले में EOW की दबिश, अनिल मेडिकल से जब्त किए दस्तावेज
    • खम्हारडीह धरने पर डिप्टी CM अरुण साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने जानबूझकर बिगाड़ा माहौल
    • सेवा भूमि पर भू-स्वामी अधिकार का दावा खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम निर्णय
    • महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल, सीएसआर से मजबूत होंगे पोषण और बाल विकास कार्यक्रम
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Friday, July 24
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ याचिकाएं खारिज

    शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ याचिकाएं खारिज

    Khabarwaad News DeskBy Khabarwaad News DeskJuly 23, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments1 Min Read

    नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को SC ने खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं ईडी और राज्य सरकार की तरफ से दायर की गई थी।

    मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित रूप से जमानत को चुनौती देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि केवल कानूनी त्रुटि वाला जमानत आदेश किसी आरोपी की स्वतंत्रता रद्द करने का पर्याप्त आधार है या नहीं, इस पर विचार की आवश्यकता है। वैसे शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से राज्य पुलिस की जांच एजेंसी (ईओडब्ल्यू) के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया।

    इससे पहले दो जनवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने ईडी और ईओडब्ल्यू / एसीबी की तरफ से दर्ज दोनों मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत दी थी। हाईकोर्ट में चैतन्य के वकील ने तर्क दिया था कि पिछले दो वर्षों से जांच जारी है और हाईकोर्ट ने एक सुविचारित फैसला दिया है।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Khabarwaad News Desk
    • Website

    Keep Reading

    छत्तीसगढ़ चुनेगा अपनी पहली राजकीय तितली: 31 अगस्त तक आम नागरिकों से मांगे गए सुझाव, ऐसे कर सकते हैं वोट

    लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश

    सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल का असर, संसद में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट की स्तिथि

    द्वीप्ति योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं सौर ऊर्जा उद्यमी

    20 साल पुराने वित्तीय अनियमितता मामले में EOW की दबिश, अनिल मेडिकल से जब्त किए दस्तावेज

    खम्हारडीह धरने पर डिप्टी CM अरुण साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने जानबूझकर बिगाड़ा माहौल

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.