रायपुर। उम्र बढ़ने के साथ शासकीय सेवा का अवसर गंवाने की चिंता कर रहे अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ी राहत दी है. मंगलवार को जारी आदेश में राज्य सरकार के अलावा निगम-मंडल, नगर सैनिकों के अलावा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष किया गया है.
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से तमाम विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर, और जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया है. इसमें राज्य शासन के निर्णय का हवाला देते हुए आवेदकों को पूर्व में की गई सेवाओं का, आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं यह निर्देश गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे।





