Khabarwaad Bilaspur: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के विरुद्ध आगामी सुनवाई तक किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी।
इसके खिलाफ दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी। इस मामले में जांच पर रोक के लिये डिवीजन बेंच में अपील की गई।
गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में सुनवाई
गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ था। वर्तमान एफआईआर अलग-अलग अपराध से संबंधित है। इसलिए, शीर्ष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत तत्काल मामले में लागू नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हुए डीबी ने 8 मई को सुनवाई रखी है।




