CG Tahsildar Latest News: प्रदेश के भू स्वामियों के लिए राहत की खबर है। पटवारी रिकार्ड में दर्ज गलतियों को जल्द प्रदेश के तहसीलदार सुधारेंगे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है।
इसके साथ ही अब से तहसीलदारों के पास 5 और नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं।

पहले अनुविभागीय अधिकारी करते थे सूधार
इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के हुई गलतियों को दूर करने के लिए अधिकृत किया गया था। लेकिन लगातार इस तरह की शिकयतों को बढ़ता देखते हुए अब सरकार की ओर से ये नया फैसला लिया गया है।
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सीएम साय ने दिए थे निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्देश दिया है कि राजस्व रिकार्ड में गलतियों में सुधार के आवेदनों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को 5 अधिकार दिए गए हैं।
अब से ये नए 5 काम भी करेंगे प्रदेश के तहसीलदार
- स्वामी, उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना
- कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना
- त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को अलग करना
- भूमि के सिचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना
- भूमि के एक फसली, बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।




