Dry day in Chhattisgarh on 26 August: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त को राज्य सरकार ने प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवसर पर प्रदेश भर में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी साझा की है।
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Dry day in Chhattisgarh on 26 August: सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा की, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब और भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
Dry day in Chhattisgarh on 26 August: आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
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शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय, राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।




