बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने विभाग के आदेश को दरकिनार करते हुए पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को अलग कर दिया है। यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका और अन्य दो याचिकाओं पर जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने सुनाया।
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वकील शरद मिश्रा के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षा नहीं ले सकेगा। इसके बजाय, निजी स्कूल पहले की तरह अपनी परीक्षाएं खुद आयोजित करेंगे। हालांकि, जो निजी स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं।
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दरअसल, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने इस सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्रीयकृत तरीके से आयोजित करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।




