पटना। बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दो FIR दर्ज की गई हैं. दरभंगा पुलिस ने उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं. ये FIR दरभंगा के लहेरियासराय थाना में दर्ज की गई हैं और इसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और करीब 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें से एक अंबेडकर छात्रावास में जबरन कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर है.
तुर्की में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता
दरअसल, राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के छात्रों से मुलाकात की थी. यह मुलाकात अंबेडकर हॉस्टल में हुई, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी. प्रशासन का दावा है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी, बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया. इस मामले में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं, दोनों में राहुल गांधी को नामजद किया गया है.
भारत सरकार से तुर्की को झटका, Celebi एयरपोर्ट सर्विस का सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द
एक साथ दर्ज हुई दो एफआईआर
पहली एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई है. मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई. आरोप है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने निषेधाज्ञा के बावजूद सभा की और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया.




