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    Home » छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति नहीं चलेगा व्यापार, राज्य सरकार ने लागू किए नए नियम, ठेला, गुमटी और वाहनों से कारोबार करने वालों को भी लेना होगा लाइसेंस

    छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति नहीं चलेगा व्यापार, राज्य सरकार ने लागू किए नए नियम, ठेला, गुमटी और वाहनों से कारोबार करने वालों को भी लेना होगा लाइसेंस

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareNovember 8, 2025 trending No Comments3 Mins Read

    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में व्यापार व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के किसी भी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए शासन ने “छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025” की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

    व्यापार के लिए अब अनिवार्य होगा लाइसेंस
    नए नियमों के तहत सभी दुकानदारों, गुमटी, ठेले और वाहनों से व्यापार करने वालों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

    आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। जिन व्यापारियों के पास पहले से लाइसेंस नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

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    व्यापारिक परिसरों का वर्गीकरण
    व्यापारिक परिसरों को उनकी स्थिति और सड़क की चौड़ाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

    वार्षिक शुल्क दरें:

    • नगर निगम क्षेत्र: 4 रुपए प्रति वर्गफुट
    • नगरपालिका क्षेत्र: 3 रुपए प्रति वर्गफुट
    • नगर पंचायत क्षेत्र: 2 रुपए प्रति वर्गफुट

    हर लाइसेंस अधिकतम 10 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार अवधि चुन सकेंगे।

    नवीनीकरण नहीं कराने पर सील होगा व्यापार स्थल

    लाइसेंस समाप्त होने से एक वर्ष पहले नवीनीकरण अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा और संबंधित व्यापारिक परिसर को सील किया जा सकता है।

    अतिक्रमण, विज्ञापन और अवैध पार्किंग पर सख्ती
    नगर निकायों के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। फुटपाथ या सड़क पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और बिना अनुमति विज्ञापन या होर्डिंग लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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    व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क की विस्तृत दरें

    श्रेणी नगर निगम नगरपालिका नगर पंचायत
    मोहल्ला/कॉलोनी क्षेत्र 4 रुपए प्रति वर्गफुट 3 रुपए प्रति वर्गफुट 2 रुपए प्रति वर्गफुट
    छोटे और मध्यम बाजार 5 रुपए प्रति वर्गफुट 4 रुपए प्रति वर्गफुट 3 रुपए प्रति वर्गफुट
    बड़े बाजार 6 रुपए प्रति वर्गफुट 5 रुपए प्रति वर्गफुट 4 रुपए प्रति वर्गफुट

    गैर-बाजार परिसरों के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क:

    • नगर निगम: 30,000 रुपए
    • नगरपालिका परिषद: 20,000 रुपए
    • नगर पंचायत: 10,000 रुपए तक

    ठेला-वाहनों से व्यापार पर भी लाइसेंस अनिवार्य

    अब ठेला और वाहनों से व्यापार करने वालों को भी अनुज्ञप्ति लेनी होगी।

    वाहन प्रकार निगम शुल्क परिषद शुल्क पंचायत शुल्क
    मिनी ट्रक, पिकअप, जीप आदि 400 रुपए 300 रुपए 200 रुपए
    ऑटो रिक्शा, तिपहिया वाहन 250 रुपए 200 रुपए 150 रुपए

    वाहन से व्यापार करते समय यातायात में बाधा डालने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन नियमों से नगरीय क्षेत्रों में व्यापार व्यवस्था पारदर्शी, सुव्यवस्थित और अनुशासित बनेगी।

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