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    जांजगीर में हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये जुर्माना

    Khabarwaad News DeskBy Khabarwaad News DeskSeptember 9, 2026Updated:September 9, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments2 Mins Read

    जांजगीर-चांपा। जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के कोसा गांव में 17 जनवरी 2024 को हुए हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी अशोक धीवर को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

    लोक अभियोजक संदीप सिंह के मुताबिक, घटना 17 जनवरी 2024 की है। कोसा गांव निवासी गणेश राम अपने एक संबंधी के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के बाद खाना खाकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी अशोक धीवर हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। आरोप है कि अशोक धीवर ने गणेश राम के सिर पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण गणेश राम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और आरोपी के खिलाफ हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।

    मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी अशोक धीवर को दोषी माना। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में भी आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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