बिलासपुर। बिलासपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से करीब 80.36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कंपनी की ओर से दाखिल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी की करीब 80.36 करोड़ रुपये मूल्य की 46 चल-अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। यह कुर्की आदेश 13 मार्च 2026 को जारी किया गया था।
कंपनी ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ईडी ने वैध कारोबारी गतिविधियों से अर्जित मुनाफे को अपराध की आय के तौर पर माना है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीधे रिट याचिका दाखिल किए जाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कुर्की की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कानूनी और वैधानिक व्यवस्था मौजूद है, इसलिए पहले संबंधित निर्णयन प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष जाना होगा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे मामलों में सीधे हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने मोक्षित कॉरपोरेशन की याचिका खारिज कर दी।




