CG News Today: अंबिकापुर में तीन माह पहले शिक्षिका की बेटी के मौत मामले में प्राचार्य पर केस दर्ज किया गया है। 12 मार्च को हुई इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने न्यायालय में परिवाद – दाखिल किया है। इसमें लापरवाही के आरोप हैं। इधर न्यायालय में परिवाद के बाद पुलिस पर भी शीघ्रता से जांच का दबाव था। अब पुलिस ने तत्कालीन प्राचार्य के विरुद्ध धारा 304-ए के तहत एफआइआर पंजीकृत किया है।
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CG News Today: यह है मामला
शिक्षिका कलावती चार वर्षीय बेटी ध्वनि के – साथ प्रशिक्षण के लिए डाइट आई थी। ने यहां बनी भूमिगत पानी टंकी में बच्ची डूब गई। पुलिस ने पाया कि टंकी का ढक्कन नहीं था। बेंच के पटरे को रखा गया था। जिसमें पैर रखते ही बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
- अंबिकापुर में पानी टंकी में डूबने से हुई थी बच्ची की मौत
- न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में लगाया लापरवाही का आरोप
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CG News Today: क्या है धारा 304 ए
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए लापरवाही से मौत का कारण बनने पर लागू होती है। कोई व्यक्ति किसी की मौत किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण काम से कर देता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में न आता, तो उसे इस धारा के तहत दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।




