Inauguration of the police station building by CM Vijay Sharma: जिला कबीरधाम के थाना सहसपुर लोहरा में आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, माननीय विजय शर्मा, ने नव निर्मित थाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा पु से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भा पु से), जिला पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी, और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे।
साथ ही आज से तीन नए आपराधिक कानून देसभर में लागू हो रहे हैं। इसमें आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इस नए कानून की शुरुआत होते ही जिला कबीरधाम के थाना रेंगाखार में एक FIR दर्ज किया गया जिसे BNS के तहत दर्ज किया गया जो पीड़ित के आवेदन पर नए कानून के तहत दर्ज होने वाला देश का पहला FIR है

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स्वागत भाषण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने नए थाना भवन के बारे में जानकारी दी कि यह भवन पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा मानकों का पालन करते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा,* “नया थाना भवन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि इससे पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।इसके साथ ही, डॉ. पल्लव ने आज से लागू होने वाले तीन नए महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में उन्होंने कहा, “ये नए कानून हमारी न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे, जिससे आम नागरिकों को न्याय मिलने में और भी आसानी होगी।”

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उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, “नव निर्मित थाना भवन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान की जा सकेगी।” उप मुख्यमंत्री ने इन नए कानूनों के लागू होने पर खुशी जताते हुए कहा, “ये कानून भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई क्रांति लाएंगे। इससे न केवल अपराधों की जांच में तेजी आएगी बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिल सकेगी। नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को न्याय पाना और भी आसान होगा।”




