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    Home » ममता सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दुष्कर्म विरोधी विधेयक, मौत की सजा का प्रावधान

    ममता सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दुष्कर्म विरोधी विधेयक, मौत की सजा का प्रावधान

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareSeptember 3, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    West Bengal News
    West Bengal News

    West Bengal News:  पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज यानी मंगलवार को विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस प्रस्तावित विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।

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    कोलकाता की घटना के बाद कानून को मजबूत करने की उठी है मांग
    West Bengal News:   बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है।

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    West Bengal News:   ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का एलान किया था। इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कोई परामर्श नहीं लिया और यह सरकार का एकतरफा फैसला था।

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