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    Home » सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत रद्द की, हाई कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत रद्द की, हाई कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने का आदेश

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareNovember 29, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    CG liquor Scam Case
    CG liquor Scam Case

    CG liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाकर फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए मामले को हाई कोर्ट में फिर से भेज दिया।

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    CG liquor Scam Case:  गौरतलब है कि अनवर ढेबर को जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। डीकेएस सुपर स्‍पेशलिटी अस्पताल के गेस्‍ट्रो सर्जन द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त कर दिया था और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल भेजा गया था।

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    CG liquor Scam Case:  वकील ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि अनवर ढेबर को किडनी की बीमारी है और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत है, लेकिन जेल में गार्ड की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है।

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