CG body-three-tier panchayat elections: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 2025 के नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मतदाता पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र (PAN CARD), आधार कार्ड, और विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।
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CG body-three-tier panchayat elections: इसके अतिरिक्त, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, केन्द्रीय या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, अधिवक्ताओं का फोटोयुक्त परिचय पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य हैं।
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CG body-three-tier panchayat elections: मतदाता उपरोक्त में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जाएंगे, जहां पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी पहचान स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने SEC-ER सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मान्यता दी है। मतदाता अपनी पहचान पर्ची को आयोग की वेबसाइट cgsec.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें “VOTER SEARCH & PRINT – URBAN” और “VOTER SEARCH & PRINT – RURAL” लिंक का उपयोग करना होगा।




