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    Home » जिला शिक्षा अधिकारी को मिली फटकार, छत्तीसगढ़ शिक्षिका के तबादले पर हाइकोर्ट का फैसला, आदेश रद्द

    जिला शिक्षा अधिकारी को मिली फटकार, छत्तीसगढ़ शिक्षिका के तबादले पर हाइकोर्ट का फैसला, आदेश रद्द

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareFebruary 21, 2025 छत्तीसगढ़ No Comments1 Min Read
    Chhattisgarh High Court News
    Chhattisgarh High Court News

    बिलासपुर। हाइकोर्ट ने शिक्षिका के अटैचमेंट आदेश पर बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने नियमों के विरुद्ध जारी आदेश जारी को रद्द कर दिया है।

    जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षिका का स्थानांतरण किया था।

    याचिका के मुताबिक हेमलता ध्रुव, बस्तर के बकाचंड स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी विषय की व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं।

    20 जनवरी 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर ने आदेश जारी कर उन्हें बकावंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से हाई स्कूल मोहलाई में अटैच कर दिया। जिस स्कूल में शिक्षिका को अटैच किया गया, वह उनके वर्तमान कार्यस्थल से 60 किलोमीटर दूर है। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी का अटैचमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है।

    डीईओ के आदेश को अवैध मानते हुए किया निरस्त

    मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ के आदेश को अवैध मानते हुए इसे निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को यह छूट दी कि वे नियमों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

     

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