CG Latest News: छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल ने मेडिकल दुकानों को दवा खरीदी पर छूट देने के प्रचार से संबंधित चेतावनी जारी की है। परिषद के अनुसार, यह गतिविधि फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन है और अवैध मानी जाती है।
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CG Latest News: काउंसिल को सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार अपने परिसर में छूट का विज्ञापन कर रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे प्रस्तावों का प्रचार कर रहे हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत फार्मासिस्टों से ऐसे अनैतिक कार्यों पर आपत्ति करने की अपेक्षा की गई है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 और 8 के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा, और उल्लंघन के मामले में फार्मासिस्टों का पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
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CG Latest News: इसके अलावा, काउंसिल ने यह भी बताया कि कुछ बड़े व्यवसाय अपनी आर्थिक ताकत के बल पर छोटे दवा स्टोर मालिकों के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन है। इससे राज्य और देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।




