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    Home » पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

    पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareAugust 2, 2025Updated:August 2, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा

    बेंगलुरु। बेंगलुरु की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

    यह मामला रेवन्ना के पारिवारिक फार्महाउस में कार्यरत 47 वर्षीय महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसने अप्रैल 2024 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि वर्ष 2021 से रेवन्ना ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और किसी को जानकारी देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

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    कोर्ट ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था। शनिवार को सजा सुनाए जाने के दौरान रेवन्ना ने खुद को निर्दोष बताते हुए कम सजा की अपील की, लेकिन अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए अधिकतम सजा दी।

    इस केस में रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे, जिनमें बलात्कार, आपराधिक धमकी, ताकझांक (voyeurism) और अश्लील सामग्री का प्रसारण शामिल है।

    रेवन्ना के खिलाफ कुल चार अलग-अलग रेप मामले दर्ज हैं। मौजूदा फैसला उन मामलों में से पहले केस में आया है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। शेष मामलों की जांच और अदालती प्रक्रिया अभी जारी है।

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