रायपुर। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद की गई है। सांसद ने कहा था कि वह अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रख देंगी।
एफआईआर गोपाल सामंतो, जो मोहबा बाजार, कोटा के निवासी हैं, द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा का बयान सुनकर वे न केवल आहत हैं, बल्कि भयभीत और आतंकित भी हैं। सामंतो ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सांसद ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसा बयान दिया हो। उन्होंने बताया कि यह बयान उन सभी शांतिप्रिय नागरिकों के लिए चेतावनी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं।
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शिकायत में गोपाल सामंतो ने कहा कि वे स्वयं बंग समाज से आते हैं और उनके समाज ने देश की स्वतंत्रता संग्राम, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। महुआ मोइत्रा के बयान से लोगों में बंग समाज के प्रति घृणा उत्पन्न होने और अपराध में वृद्धि की संभावना है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे व्यक्तियों को कानून के तहत सख्त कार्रवाई के दायरे में लाया जाए ताकि लाखों लोगों की जिंदगी पर राजनीति का खतरा न आए।
सामंतो ने यह भी कहा कि सांसद महुआ मोइत्रा का बयान देश के संविधान और संघीय ढांचे को खुली चुनौती है। उन्होंने अनुरोध किया कि सांसद के बयान की जांच कर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 196, 197, 109 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।




