Alcohol Scandal Chhattisgarh : मेरठ की स्पेशल कोर्ट ने शराब घोटाला केस के आरोपी अनवर ढेबर, और अन्य को सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नकली होलोग्राम केस में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।इसके बाद स्पेशल कोर्ट का सोमवार को फैसला आया है। हालांकि ईडी और एसीबी में दर्ज केस की वजह से आरोपियों की रिहाई नहीं हो पाएगी।

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बता दें कि ईडी के अनुसार, अनवर ढेबर आबकारी विभाग में मंत्री की हैसियत रखता था। ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, जांच में यह खुलासा हुआ है कि अरुणपति त्रिपाठी ने सरकारी शराब दुकान, जिसे पार्ट-बी कहा जाता है, के माध्यम से बेहिसाब शराब बिक्री की योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई।

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उसने ही 15 जिले, जहां अधिक शराब बिक्री होती थी और राजस्व आता था, उन जिलों के आबकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अवैध शराब बेचने के निर्देश दिए थे। इंडी के अनुसार, एपी त्रिपाठी ने ही विधु गुप्ता के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम की व्यवस्था की थी।




