गरियाबंद। खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को अधिसूचित किया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान उठा सकते हैं। जिले के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को बीमा कंपनी के रूप में नामित किया गया है।
फसलों के लिए निर्धारित प्रीमियम
कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत, जबकि लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान (सिंचित) के लिए 66 हजार रुपये की बीमित राशि पर 1320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 49,500 रुपये पर 990 रुपये, मक्का के लिए 50,600 रुपये पर 1012 रुपये, अरहर के लिए 46,200 रुपये पर 924 रुपये, उड़द एवं मूंग के लिए 27,500 रुपये पर 550 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है। वहीं मूंगफली के लिए 51,700 रुपये पर 1034 रुपये, कोदो के लिए 19,800 रुपये पर 198 रुपये, कुटकी के लिए 20,900 रुपये पर 209 रुपये तथा रागी के लिए 18,700 रुपये पर 187 रुपये प्रीमियम देय होगा।
यहां कर सकते हैं आवेदन
अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि अल-नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून में अनियमितता और कम बारिश की संभावना को देखते हुए संभावित जोखिम से बचाव के लिए 31 जुलाई से पहले फसल बीमा अवश्य कराएं।




