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    Home » CG Big Breaking : निलंबित IAS रानू साहू को 7 अगस्त तक मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

    CG Big Breaking : निलंबित IAS रानू साहू को 7 अगस्त तक मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 8, 2024Updated:July 8, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    ranu sahu
    ranu sahu

    CG Big Breaking : निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहत मिली है। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। रानू साहु के अलावे दीपेश टांक को भी जमानत मिल गयी है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। दोनों की 7 अगस्त तक के लिए दोनों की जमानत मंजूर की गयी है।

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    CG Big Breaking : इससे पहले रानू साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि दीपेश टांक पर आईएएस को जमीन बेचने का आरोप था। छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर जमीनों की खरीद फरोख्त और सौदे में ब्लैक मनी खपाने को लेकर दीपेश टांक की ईडी ने गिरफ्तारी की थी। जानकारी के अनुसार दीपेश टांक ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को 51 एकड़ जमीन बेची थी। इसी गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने दीपेश को गिरफ्तार किया है।

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    CG Big Breaking : इससे पहले आज ही रानू साहू के खिलाफ एक और नयी एफआईआर दर्ज की गयी थी। इससे पहले EOW और ACB ने तीन नई एफआईआर दर्ज की थी। निलंबित IAS रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।  ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है।

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