CG Bijapur News : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एवं विजय कुमार होता, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा के मार्गदर्शन में ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर द्वारा 21 सितंबर 2024 को “राष्ट्रीय लोक अदालत” का आयोजन किया गया।
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ताजुद्दीन आसिफ, पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क. -01 बीजापुर, राष्ट्रीय लोक अदालत, बीजापुर, जिला-बीजापुर द्वारा खण्डपीठ सदस्य एस.एकटी अधिवक्ता एवं सैफ अली खान अधिवक्ता की उपस्थिति में आपराधिक प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण का “राष्ट्रीय लोक अदालत” में शमन / प्ली बारगेनिंग / स्वीकारोक्ति के आधार पर निराकरण किया गया।
तालुका विधिक सेवा समिति बीजापुर, जिला-बीजापुर के तारतम्य में “राष्ट्रीय लोक अदालत” में पक्षकारो में मध्य आपसी समझौता कराकर, आपराधिक 03 प्रकरण एवं पराकाम्य लिखित अधिनियम के 03 प्रकरणों एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत् 01 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा जिला बीजापुर के यातायात नियमो का उल्लंघन संबंधित ट्रैफिक 604 प्रकरण तथा आबकारी विभाग से 20 प्रकरण का निराकरण कर, कुल 624 प्रकरणों में शासन के पक्ष में राशि 80,400/- रूपये राजसात किया गया है।
जिला बीजापुर के जलकर, विद्युत बिल बकाया राशि, दूरसंचार विभाग के बकाया बिल एवं बैक ऋण से संबंधित प्री-लिटिगेशन के कुल 703 प्रकरण में समझौता राशि 41774/-रूपये का भी निराकरण किया गया। जिले के राजस्व न्यायालय द्वारा भी खातेदारों के मध्य आपसी बटवारा मामला, नामांतरण मामला एवं अन्य राजस्व संबंधित मामले सहित कुल 2623 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण समझौते के आधार पर किया जाता है। इसमें दोनों पक्षकार की जीत होती है एवं प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से हो जाता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो के मध्य सुलह / समझौता कराया जाता है, जिससे न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या में कमी आती है।
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“राष्ट्रीय लोक अदालत” में व्यवहार न्यायालय बीजापुर के न्यायालयीन कर्मचारी पीताम्बर सिंह मण्डावी (प्रस्तुतकार),शिवशंकर तोगर (स्टेनोग्राफर), गौरैया गोटा (निष्पादन लिपिक), सुरजीत कोरम (सहायक ग्रेड-3), सुनील कुमार मौर्य (वाहन चालक), विरेन्द्र भास्कर (भृत्य) एवं डोमेन्द्र कुमार साहू (कोर्ट मोहर्रिर) व कैलाश चन्द्रवंशी (कोर्ट मोहर्रिर) भी उपस्थित रहे हैं।




