Chhattisgarh Coal Scam Case: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में ACB/EOW की विशेष कोर्ट ने निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी हेमंत और चंद्रप्रकाश जायसवाल की पुलिस रिमांड 1 जुलाई तक बढ़ा दी है।
Chhattisgarh Coal Scam Case: बता दें, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत ने केस डायरी अवलोकन से 25 रुपए लेवी का लाभ लेने की आशंका और जमानत का लाभ देने पर केस की जांच प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अब सौम्या चौरसिया को जेल जाना पड़ेगा।
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जानिए क्या है कोल घोटाला मामला
Chhattisgarh Coal Scam Case: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था। ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके। वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर ED के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था।
ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था। व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे।
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इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सौम्या चौरसिया के अलावा सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू सहित कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।




