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    Home » छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareOctober 8, 2025 trending No Comments1 Min Read
    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

    रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका राजधानी रायपुर स्थित EOW की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है।

    इससे पहले सोमवार को EOW ने चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया था, जहां उनकी जमानत याचिका पर विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।

    Read Also-  छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा

    जानकारी के मुताबिक, EOW ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में कई अहम सबूत मिले हैं और जांच अभी जारी है। इस प्रकरण में ED और EOW की संयुक्त टीम द्वारा गहन जांच की जा रही है।

    अधिकारियों ने बताया कि दोनों एजेंसियां मिलकर 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की दिशा में काम कर रही हैं। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर एजेंसियां कई बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही हैं।

     

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