Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    कृष्ण राम महापात्र बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस, राज्यपाल डेका ने दिलाई शपथ

    September 7, 2026

    UCC समिति की बैठक में कुलपतियों ने रखी राय, शोध-आधारित मसौदा तैयार करने पर जोर

    September 7, 2026

    भाजपा के संगठन पर भूपेश बघेल के सवालों का सीएम साय ने दिया करारा जवाब

    September 7, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • कृष्ण राम महापात्र बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस, राज्यपाल डेका ने दिलाई शपथ
    • UCC समिति की बैठक में कुलपतियों ने रखी राय, शोध-आधारित मसौदा तैयार करने पर जोर
    • भाजपा के संगठन पर भूपेश बघेल के सवालों का सीएम साय ने दिया करारा जवाब
    • ड्यूटी के दौरान अचानक लापता हुआ पेट्रोल पंप कर्मचारी, पानी की टंकी में मिली लाश
    • वन विभाग में 18 रेंजरों को मिला प्रमोशन, बनाए गए ACF, देखें सूची…
    • खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की
    • नए कानूनों के अमल में और सुधार की तैयारी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
    • ग्राम पंचायतों में QR कोड आधारित सूचना प्रणाली को एक साल पूरा, 7 लाख से अधिक बार हुआ स्कैन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Tuesday, September 8
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » Dowry Death Cases : पत्नी के हत्यारे पुलिसकर्मी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

    Dowry Death Cases : पत्नी के हत्यारे पुलिसकर्मी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 16, 2024 trending No Comments2 Mins Read

    Dowry Death Case : बिलासपुर दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपित पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मचारी होने के नाते अपराध में अंकुश लगाने के बजाय खुद शामिल हो गया है। दहेज के नाम पर पत्नी की हत्या कर दी है। यह गंभीर मामला है। आरोपित 30 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। कोर्ट ने 10 साल की गणना करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है।

    Read Also : Balodabazar Voilance Latest Update : मुख्य साजिशकर्ता मोहन बंजारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक 163 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

    Dowry Death Case : मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपित को किस धारा में सजा होनी चाहिये, इस पर विचार कर अपना अभिमत देने के लिए अधिवक्ता आशीष तिवारी को न्याय मित्र नियुक्त किया था। न्याय मित्र ने इस तरह के प्रकरण में देश के विभिन्न हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन करने के बाद कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के साथ ही अपना अभिमत भी दिया था।

    Read Also : BIG BREAKING : 4 जवान शहीद, डोडा मुठभेड़ पर बड़ी खबर, आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी..

    Dowry Death Case : न्याय मित्र से इसे दुर्लभ मामला मानते हुए दहेज हत्या के आरोप में आरोपित को 10 साल की सजा की सिफारिश की थी। न्याय मित्र ने विचारण न्यायालय के फैसले को सही ठहराया था। न्याय मित्र के अभिमत और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए धारा 304 (बी) के तहत सात वर्ष की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का आदेश दिया है।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    bilaspur bilaspur news cg today khas khabar chhattisgarh chhattisgarh news Dowry Death Case
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    कृष्ण राम महापात्र बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस, राज्यपाल डेका ने दिलाई शपथ

    UCC समिति की बैठक में कुलपतियों ने रखी राय, शोध-आधारित मसौदा तैयार करने पर जोर

    भाजपा के संगठन पर भूपेश बघेल के सवालों का सीएम साय ने दिया करारा जवाब

    ड्यूटी के दौरान अचानक लापता हुआ पेट्रोल पंप कर्मचारी, पानी की टंकी में मिली लाश

    वन विभाग में 18 रेंजरों को मिला प्रमोशन, बनाए गए ACF, देखें सूची…

    खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.