भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब शहर में स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाना-ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश रविवार से प्रभावी हो गया है।
भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा को बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता। आदेश में स्पष्ट किया गया है, ई-रिक्शा स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए असुरक्षित वाहन है। वाहन में स्कूल के छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। अतः ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
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यह निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में ई-रिक्शा की संरचना, सुरक्षा मानकों की कमी और ओवरलोडिंग जैसे पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित और अनुमोदित परिवहन व्यवस्था ही उपलब्ध कराई जाए।




