नई दिल्ली/रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी से बचाव के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है।
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बता दे कि. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारा था। इसी दौरान चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले में न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आज चैतन्य बघेल को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें पुनः 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब अगली पेशी 18 अगस्त को होगी।




