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    Home » छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले: खनिज नियमों में संशोधन, रेत खनन पर सख्ती, भूमि दरों में पारदर्शिता और नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी को मिली स्वीकृति

    छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले: खनिज नियमों में संशोधन, रेत खनन पर सख्ती, भूमि दरों में पारदर्शिता और नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी को मिली स्वीकृति

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 30, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    साय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले: शहीद एएसपी की पत्नी को मिलेगी डीएसपी की नौकरी, पत्रकारों की पेंशन हुई दोगुनी

    रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खनिज नियमों में संशोधन, रेत खनन को नियंत्रित करने, कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने और राज्य में क्रिकेट के विकास को प्रोत्साहन देने जैसे अहम फैसले लिए गए।

    1. खन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधन
    भारत सरकार के खान मंत्रालय की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 और नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन के तहत न्यास को उपलब्ध राशि में से न्यूनतम 70 प्रतिशत व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।

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    2. नए रेत खनन नियम लागू, अवैध उत्खनन पर लगेगी लगाम
    राज्य सरकार ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने तथा खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2019 और 2023 के पुराने नियमों को निरस्त कर दिया गया है।

    नए नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी बल्कि आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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    3. भूमि दर निर्धारण में पारदर्शिता लाने का प्रयास
    मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। अब 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर समाप्त कर सम्पूर्ण रकबे की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने का प्रावधान समाप्त किया गया है। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों की भूमि दरें वर्गमीटर में निर्धारित की जाएंगी। यह निर्णय भूमि संबंधित अनियमितताओं पर रोक लगाने में सहायक होगा।

    4. क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन, खेल क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
    मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अत्याधुनिक अकादमी से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी।

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