रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्य की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी और शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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बता दें कि आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 14 मार्च को होली के दिन सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल. 8 और मद्य भंडार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, परिवहन या परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर सख्त रोक रहेगी।




