अंबिकापुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करते हुए जिले में 283 सहायक शिक्षकों की नवीन पदस्थापना की गई है। यह प्रक्रिया छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की उपलब्धता को छात्रों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
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अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग अंबिकापुर मल्टीपरपज स्कूल में जारी है। विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात चयनित विद्यालयों में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जा रहा है।
संबंधित शिक्षकों को 7 जून 2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। समय पर कार्यभार न संभालने की स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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यदि किसी त्रुटि से एक ही संस्था में एक से अधिक शिक्षक पदस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें शिक्षक विहीन संस्थाओं में पुनः आवंटित किया जाएगा।
यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के अंतर्गत लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यह कदम स्कूल व्यवस्था और छात्र सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।




