Raipur Latest Hindi News : रायपुर वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 फीसदी छूट देने राज्य शासन ने 3 वर्ष पहले दिनांक 30 सितंबर 2021को आदेश जारी किया है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि छूट नहीं देने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी।परंतु इस आदेश का प्रदेश में शासन के जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रचार प्रसार नहीं होने से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संज्ञान में नहीं है और वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है।
जिन सुदूर क्षेत्रों में रेल सुविधा नहीं है ऐसे इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों को नि शुल्क बस यात्रा के पात्रता लाभ नहीं मिलने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें एक परिचारक सहित यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में परिवहन विभाग द्वारा अध्यक्ष बस संचालन एसोसिएशन रायपुर को परिपत्र जारी किया है।
इस परिपत्र में उल्लेख है कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो और उनके साथ में एक परिचारक को यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने कहा गया है। इस बारे में संबंधित जिले के समस्त बस मालिकों सहित चालक एवं परिचालकों को अवगत कराए जाने तथा संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किराए में छूट देने से इंकार करने पर सजा दी जा सकती है।




