Khabarwaad Bilaspur. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 3 सालों में लोगों से इनवेस्टमेंट कराने के नाम पर 40 करोड़ की ठगी कर ली है। पुलिस ने इस आरोपी के पास पासबुक और डॉक्यूमेंट बरामद किए है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम का दफ्तर है। दफ्तर के संचालक विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है। वह लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लेता था। आरोपी लोगों से कहता था कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर 5 या 10 गुना के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा।
40 करोड़ की ठगी का है अनुमान
शुरुवाती जांच में लगभग 35 से 40 करोड़ की ठगी का अनुमान है। शिकायतकर्ता के तरफ से जमा कराए गए डॉक्यूमेंट, इकरारनामा, ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की जांच में ये भी पता चला है कि इसके पास सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस है और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही इसके जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है वह आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस है। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी संख्या में बैंक पासबुक और कागजात जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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