Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    समान नागरिक संहिता पर दुर्ग में हाईलेवल बैठक, पारंपरिक मान्यताओं से कानूनी सुधारों तक हुई चर्चा

    September 8, 2026

    13 जिला शिक्षा अधिकारी का हुआ तबादला, देखें पूरी सूची..

    September 8, 2026

    शराब के नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी, ड्राइवर को 3 दिन की सजा और ₹15 हजार अर्थदंड

    September 8, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • समान नागरिक संहिता पर दुर्ग में हाईलेवल बैठक, पारंपरिक मान्यताओं से कानूनी सुधारों तक हुई चर्चा
    • 13 जिला शिक्षा अधिकारी का हुआ तबादला, देखें पूरी सूची..
    • शराब के नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी, ड्राइवर को 3 दिन की सजा और ₹15 हजार अर्थदंड
    • अंबिकापुर के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, मासूम को लगा एक्सपायरी इंजेक्शन; हालत बिगड़ी
    • नालंदा परिसर से ई-बस तक… CM साय ने नगरीय विकास योजनाओं की समीक्षा की, अमृत मिशन की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
    • बस्तर दशहरा 2026: आस्था और परंपरा के साथ आधुनिक व्यवस्थाओं का होगा संगम
    • सरगुजा में कुएं में मिली 17 वर्षीय छात्रा की लाश, जन्माष्टमी विसर्जन कार्यक्रम के बाद थी लापता
    • नवा रायपुर में NMIMS का बनेगा KG से PG तक कैंपस, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Wednesday, September 9
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » Chhattisgarh High Court: दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने नियमों में किया गया संशोधन, हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, जानें संशोधित नियमों के बारे में

    Chhattisgarh High Court: दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने नियमों में किया गया संशोधन, हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, जानें संशोधित नियमों के बारे में

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareMay 31, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    Chhattisgarh High Court

    Chhattisgarh High Court:   छत्तीसगढ़ में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों में कई बार दुष्कर्म पीड़िता के संबंध में जाने-अनजाने लोगों को जानकारी हो जाती है। ऐसे में समाज में उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और कई परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलने के संबंध में नियमों में जरूरी संशोधन किया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद एफआईआर और आरोप पत्र दाखिल होने तक पूरे मामले को गोपनीय रखा जाएगा।

    Chhattisgarh High Court: बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 164 ए 2005 के अधिनियम 25 के तहत जांच अधिकारी की यह जिम्मेदारी तय कर दी है। अब जांच अधिकारी को पीड़िता की तुरंत चिकित्सीय जांच करानी होगी व मेडिकल जांच के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।

    Read Also-  गुटखा खाने वालों के लिए बुरी खबर, यहां कल से नहीं मिलेगा पान मसाला व तंबाकू

    Chhattisgarh High Court: अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल होने तक अदालत द्वारा उचित आदेश पारित किए जाने तक किसी भी व्यक्ति को दुष्कर्म पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान की प्रति नहीं दी जाएगी। पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए उपलब्ध कराने में 24 घंटे से अधिक की देरी होती है तो जांच अधिकारी को स्पष्टीकरण देना हेागा। भारत के संविधान अनुच्छेद 227 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जरूरी आदेश जारी किया है।

    महिला जज के सामने होगा बयान
    दुष्कर्म पीड़िता से घटना के संबंध में बताए जाने पर घटना की तारीख के साथ ही समय को रिकार्ड करना होगा। जांच अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि पीड़िता को निकटतम महिला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर बयान दर्ज कराना होगा। संशोधन अधिनियम में इसके लिए समय भी तय कर दी गई है। बयान दर्ज कराने के लिए 24 घंटे के भीतर ही महिला जज के पास ले जाकर बयान दर्ज कराना होगा।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    cg high court live chhattisgarh chhattisgarh hc judgments chhattisgarh high court chhattisgarh high court judge chhattisgarh high court vacancy chhattisgarh news high court high court live high court of chhattisgarh
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    ड्यूटी के दौरान अचानक लापता हुआ पेट्रोल पंप कर्मचारी, पानी की टंकी में मिली लाश

    छत्तीसगढ़ में बारिश पर लगा ब्रेक, अब 3 दिन बरसेंगे बादल; कई जिलों में यलो अलर्ट

    बहतराई स्टेडियम में गूंजा तीजा तिहार का उल्लास, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बहनों संग साझा की पर्व की खुशियां

    खपरगंज बवाल में पुलिस का एक्शन तेज, गिरफ्तार आरोपियों का निकाला जुलूस

    11 साल बाद झीरम कांड में आया फैसला, NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी माना

    रायगढ़ में वन विभाग-पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खैर-तेंदू तस्करी सिंडिकेट के 3 सदस्य गिरफ्तार

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.