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    Home » Chhattisgarh government schemes: खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही 50 लाख रुपए, 8वीं पास भी उठा सकते है लाभ

    Chhattisgarh government schemes: खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही 50 लाख रुपए, 8वीं पास भी उठा सकते है लाभ

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 18, 2024Updated:July 18, 2024 trending No Comments3 Mins Read
    Chhattisgarh government schemes

    Chhattisgarh government schemes: केंद्र देश में उद्यम को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खुद का काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि सेल्फ बिजनेस से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही साथ औरों को भी रोजगार देंगे। ऐसे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लोन भी बांट रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

    Chhattisgarh government schemes:  इसके तहत कांकेर जिले में भी युवाओं को बिजनेस के लिए सरकारी लोन मुहैया कराया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा।

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    Chhattisgarh government schemes:  इसके अलावा सेवा व्यवसाय स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए, व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 लाख का लोन दिया जाएगा। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के आवेदक को स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत अंशदान और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंयक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांगों को स्वीकृत ऋण का 5 प्रतिशत अंशदान लगाना होता है।

    18 साल से बड़ा कोई भी ले सकता है लोन
    योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर सकता है। आय को लेकर कोई सीमाबंधन नहीं है। ज्यादा लोन अप्रूव करवाने के लिए कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। कक्षा आठवीं से कम उत्तीर्ण युवक, युवती को उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जा सकता है।

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    आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, वोटर आईडी समेत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र आवश्यक होने पर लगाना होगा।

    मांस, बीड़ी, दारू से जुड़े धंधों को नहीं मिलेगा लोन
    योजना के तहत मांस-मटन से जुड़े फूड बिजनेस, बीड़ी निर्माण, शराब समेत अन्य नशीली वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री,चाय-कॉफी, रबर की खेती उद्योग, रेशम पालन, सुअर पालन इत्यादि के लिए लोन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। योजना में लोन के लिए अप्लाई करने आप PMEGP-e-Portal-KVIC पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कांकेर कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के तीसरे लोर में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

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    सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत गांवों में 35 प्रतिशत अनुदान
    सामान्य वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित करने पर 25 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर 35 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंयक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

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