रायपुर। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी निर्भय कुमार साहू जो कि भू-अर्जन, अभनपुर जिला – रायपुर में पदस्थ थे, शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
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निलंबन आदेश में कहा गया है कि उन्होंने रायपुर-विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर के तहत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया, जिससे निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ मिला और शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। इस मामले में जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा कई अनियमितताएं सामने आईं।
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इसके अलावा, साहू ने भू-अर्जन की प्रक्रिया में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का उचित पर्यवेक्षण नहीं किया और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन है। इस कृत्य के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में वे आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर के पद पर कार्यरत हैं।




