नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया है। यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद उठाया गया, जिसमें जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की पुष्टि की गई थी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है।
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चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए कहा है कि जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।
पूर्व-चुनावी तैयारियां शुरू
आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:
- निर्वाचक मंडल की तैयारी: लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों की सूची को अंतिम रूप देना, जो उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे।
- रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति: चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए इन अधिकारियों की पहचान और तैनाती।
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पृष्ठभूमि सामग्री का निर्माण: पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी जानकारी का दस्तावेजीकरण और हितधारकों के बीच वितरण, ताकि पारदर्शिता और जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।




