रायपुर। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर के किसी भी मंदिर से अब संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) नहीं लिया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि निगम क्षेत्र के सभी जोन और वार्ड में स्थित मंदिर इस आदेश के दायरे में आएंगे और इन पर कोई टैक्स नोटिस लागू नहीं होगा।

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इसके बावजूद जोन-4 के ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सोहागा मंदिर में संपत्तिकर नोटिस देने गए निगम कर्मचारी मोहर्रिर सुशात और अमर को कड़ी चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों से तीन दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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महापौर मीनल चौबे ने इस मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि मंदिरों को टैक्स नोटिस देना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसी गलती दोहराई गई, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।