Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    नालंदा परिसर से ई-बस तक… CM साय ने नगरीय विकास योजनाओं की समीक्षा की, अमृत मिशन की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी

    September 8, 2026

    बस्तर दशहरा 2026: आस्था और परंपरा के साथ आधुनिक व्यवस्थाओं का होगा संगम

    September 8, 2026

    सरगुजा में कुएं में मिली 17 वर्षीय छात्रा की लाश, जन्माष्टमी विसर्जन कार्यक्रम के बाद थी लापता

    September 8, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • नालंदा परिसर से ई-बस तक… CM साय ने नगरीय विकास योजनाओं की समीक्षा की, अमृत मिशन की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
    • बस्तर दशहरा 2026: आस्था और परंपरा के साथ आधुनिक व्यवस्थाओं का होगा संगम
    • सरगुजा में कुएं में मिली 17 वर्षीय छात्रा की लाश, जन्माष्टमी विसर्जन कार्यक्रम के बाद थी लापता
    • नवा रायपुर में NMIMS का बनेगा KG से PG तक कैंपस, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात
    • CM साय ने डॉ. रमन सिंह से की मुलाकात, राजनांदगांव के फर्टिलाइजर प्लांट और EMC 2.0 पर हुई चर्चा
    • छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, PM मोदी की दीर्घायु के लिए जलेंगे 36 लाख दीये
    • शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 25 लाख की ठगी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस
    • CM डॉ. मोहन यादव की शराफ ग्रुप से अहम मुलाकात, MP में 250-450 करोड़ निवेश प्रस्ताव पर चर्चा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Tuesday, September 8
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CAF जवान को दी बड़ी राहत: 10 साल की सजा रद्द, कहा- प्रेम संबंध युवती की मर्जी से था

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CAF जवान को दी बड़ी राहत: 10 साल की सजा रद्द, कहा- प्रेम संबंध युवती की मर्जी से था

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareOctober 14, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांकेर में पादरियों और धर्मांतरितों के प्रवेश बैन को कोर्ट ने माना वैध

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर जिले के CAF के जवान रूपेश कुमार पुरी को दुष्कर्म के संगीन आरोपों से बरी कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जगदलपुर द्वारा 2022 में सुनाई गई 10 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा अब रद्द हो गई है।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध का है। अदालत ने माना कि पीड़िता बालिग थी और अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रही, इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

    जानिए पूरा मामला 
    साल 2020 में पीड़िता ने रूपेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पीड़िता की शादी 28 जून को तय थी, लेकिन 27 जून को रूपेश ने उसे अपने घर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने उसे दो महीने तक अपने घर में रखा और बाद में धमकाकर छोड़ दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जगदलपुर ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ रूपेश ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

    Read Also-  हाईकोर्ट ने मुक्तिधामों की खराब स्थिति पर जताया ऐतराज: प्रदेश के सभी कलेक्टरों से फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

    रूपेश के पक्ष का दावा
    रूपेश के वकील ने तर्क दिया कि दोनों 2013 से प्रेम संबंध में थे। पहले भी पीड़िता ने आरोपी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसमें वह बरी हो चुका था। वकील ने कहा कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के घर गई थी और यह मामला प्रेम संबंध का था, न कि दुष्कर्म का।

    साक्ष्यों और गवाहों की पड़ताल
    हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने खुद फेसबुक पर आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों के बीच लंबे समय तक लगातार बातचीत होती रही। पीड़िता ने स्वीकार किया कि अगर आरोपी के माता-पिता उसे परेशान न करते, तो वह FIR दर्ज नहीं कराती। मेडिकल और FSL रिपोर्ट में भी दुष्कर्म के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले।

    हाईकोर्ट का फैसला
    न्यायालय ने कहा कि यह मामला जबरन यौन शोषण का नहीं, बल्कि आपसी सहमति और प्रेम संबंध का है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि सिर्फ शादी के वादे पर बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    bilaspur highcourt news chhattisgarh court news chhattisgarh high court news chhattisgarh highcourt chhattisgarh latest news chhattisgarh news today
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    ड्यूटी के दौरान अचानक लापता हुआ पेट्रोल पंप कर्मचारी, पानी की टंकी में मिली लाश

    छत्तीसगढ़ में बारिश पर लगा ब्रेक, अब 3 दिन बरसेंगे बादल; कई जिलों में यलो अलर्ट

    बहतराई स्टेडियम में गूंजा तीजा तिहार का उल्लास, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बहनों संग साझा की पर्व की खुशियां

    खपरगंज बवाल में पुलिस का एक्शन तेज, गिरफ्तार आरोपियों का निकाला जुलूस

    11 साल बाद झीरम कांड में आया फैसला, NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी माना

    रायगढ़ में वन विभाग-पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खैर-तेंदू तस्करी सिंडिकेट के 3 सदस्य गिरफ्तार

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.