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    Home » पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा..

    पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा..

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareNovember 13, 2025Updated:November 13, 2025 बिलासपुर संभाग No Comments2 Mins Read
    पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा..

    सुमित जालान. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरीटोला में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति कुंवर सिंह को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा दी है।

    मामला 15 अक्टूबर 2023 की रात 12 से 1 बजे के बीच का है। आरोपी कुंवर सिंह ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान अपनी पत्नी केवलवती की लकड़ी के डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि पिटाई के दौरान मृतका ने भागकर जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन उसका शव खेत में बरामद हुआ।

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    सूचना मिलने पर थाना गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में मृतका के सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें पाई गईं तथा घटनास्थल से खून के निशान भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 431/23 दर्ज कर हत्या का मामला न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की, जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने बचाव प्रस्तुत किया। अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

    न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या की है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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