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    जांजगीर-चांपा में विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री ओपी चौधरी ने गुणवत्ता से समझौता नहीं करने दिए निर्देश

    August 20, 2026

    वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद एक्शन, सदर बाजार की संपत्ति खाली कराने नोटिस चस्पा

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    IGKV पेपर लीक मामले में CM साय सख्त, बोले- जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई

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    वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद एक्शन, सदर बाजार की संपत्ति खाली कराने नोटिस चस्पा

    Khabarwaad News DeskBy Khabarwaad News DeskAugust 20, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments2 Mins Read

    रायपुर। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने आज संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है।

    वक्फ अधिकरण ने 28 जुलाई को पारित किया था आदेश

    छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को मामले में आदेश पारित किया था। पीठ में पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत शामिल थे।

    आदेश के अनुसार, सदर बाजार स्थित अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला सामने आया था। संबंधित संपत्ति में मकान नंबर 923 और 924, करीब 900 वर्गफुट क्षेत्रफल तथा मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान और गोदाम शामिल हैं।

    बोर्ड के अनुसार, उक्त संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा कथित रूप से कब्जा किया गया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए आदेश जारी किए थे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से आदेश क्रमांक आर/पी/अ/88/13/01 दिनांक 04.07.2022 तथा आर/पी/अ/88/13/02 दिनांक 16.05.2022 जारी किए गए थे।

    वक्फ अधिकरण के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से आज संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति से कब्जा खाली करने और संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

    अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय कदम- सलीम राज

    इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय कदम है। बोर्ड के सदस्यों ने भी राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश की सराहना की है। प्रदेश में जिन वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है।

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