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    Home » Age Relaxation to EWS Candidates: हाईकोर्ट ने दी EWS के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट, सामान्य वर्ग से 45 साल तक की उम्र वाले लोग कर सकेंगे आवेदन

    Age Relaxation to EWS Candidates: हाईकोर्ट ने दी EWS के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट, सामान्य वर्ग से 45 साल तक की उम्र वाले लोग कर सकेंगे आवेदन

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareFebruary 11, 2025 मध्यप्रदेश No Comments2 Mins Read
    Age Relaxation to EWS Candidates
    Age Relaxation to EWS Candidates

    Age Relaxation to EWS Candidates: शिक्षक चयन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों (EWS Candidates) को अब 5 साल की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 5 साल की छूट दी।

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    Age Relaxation to EWS Candidates:  मामला माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का है। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान करने का आदेश जारी किया है। वहीं अब सामान्य वर्ग से 45 साल तक की उम्र वाले लोग भी आवेदन कर सकेंगे।

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    आयु सीमा में मिली छूट
    Age Relaxation to EWS Candidates:  बता दें कि, 11 फरवरी परीक्षा में शामिल होने के फार्म भरने की अंतिम तिथि है। दायर याचिका में कहा गया था कि शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की कंडिका 7.1 और 7.2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था। वहीं रूल बुक की कंडिका 6.2 में अन्य आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) को आयु सीमा में छूट दी गई थी। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र में किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में ईओडब्ल्यू वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश जारी किए हैं।

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