AiR India Fines: रायपुर के एक छात्र को एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत पर बड़ी राहत मिली है। एयर इंडिया ने छात्र के बैग का वजन अधिक बताकर अतिरिक्त शुल्क वसूल किया था, जिसके कारण छात्र को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी और टिकट का पैसा भी वापस नहीं किया गया था। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
AiR India Fines: यह मामला आदित्य श्रीवास्तव नामक छात्र का है, जो रायपुर के बसंत विहार कॉलोनी का निवासी है और बर्लिन (जर्मनी) में पढ़ाई कर रहा था। 29 अगस्त 2019 को आदित्य ने रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से स्टॉकहोम और स्टॉकहोम से बर्लिन के लिए तीन कनेक्टिंग हवाई टिकट बुक किए थे। 1 नवंबर 2019 को आदित्य को माना एयरपोर्ट पर बैग का वजन अधिक बताकर एयर इंडिया के कर्मचारियों ने रोक लिया। इसके बाद उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला गया, जिसकी वजह से आदित्य की यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई। इसके बावजूद एयर इंडिया ने उसे टिकट की राशि वापस नहीं की, जिससे आदित्य को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
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AiR India Fines: आदित्य ने इसके खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एयर इंडिया से या तो दूसरा टिकट देने या टिकट का पैसा 37 हजार रुपये वापस करने की मांग की, लेकिन एयर इंडिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई की और एयर इंडिया के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार को सेवा में कमी माना। आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरुपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री ने निर्णय लिया कि एयर इंडिया को आदित्य को 36 हजार रुपये की टिकट की राशि और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
आदित्य के अधिवक्ता सुचित्रा बर्धन ने बताया कि यह फैसला छात्रों और आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इससे कंपनियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आयोग के इस फैसले से आदित्य को उसकी कठिनाई का कुछ हद तक समाधान मिला है।




