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    भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी मामले में अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज; 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

    Khabarwaad News DeskBy Khabarwaad News DeskAugust 8, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments2 Mins Read

    रायपुर। भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीजीएम आनंद सिंह की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरुण पन्नालाल 21 अगस्त तक जेल में रहेंगे।

    दरअसल, अरुण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ भाजपा पदाधिकारियों ने बीती रात सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर शुक्रवार को सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

    मामले को लेकर DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर सिविल लाइन थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर साक्ष्य जुटाए गए और जांच के बाद अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच में साइबर सेल की भी मदद ले रही है।

    DCP ने बताया कि सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट करने वाले हंसराज गोयल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उनकी सोशल मीडिया आईडी और अन्य तकनीकी जानकारी जुटा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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