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    Home » राजद्रोह मामले में IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर…

    राजद्रोह मामले में IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर…

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareMay 10, 2024 trending No Comments2 Mins Read

    KHABARWAAD RAIPUR. छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के IPS जीपी सिंह को राजद्रोह मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। IPS जीपी सिंह पर लगाए गए राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

    बता दें की प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सरकार ने IPS जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसके पहले 1 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी IPS जीपी सिंह को CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

    Read Also-  केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक रहेंगे जमानत में…

    जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। सिंह को लेकर एक अफवाह ये भी थी कि उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ACB ने जुलाई 2021 को सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्‍थानों पर छापा मारा था।

    इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्‍तावेज मिले थे। इसके बाद ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी।

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