- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। यह आदेश सभी वादकारियों (पक्षकारों) के लिए लागू होगा, चाहे उनका मोबाइल स्विच ऑफ ही क्यों न हो।
हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब जो भी व्यक्ति अपने केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहना चाहता है, वह मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ला सकेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट की कार्यवाही का कोई भी हिस्सा रिकॉर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
इस निर्देश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग संबंधी) नियम 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों से भी कहा गया है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी किया गया है।





