Raipur City News : छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बल्क डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 6 रुपये की छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य को हो रहे सालाना साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि की संभावना है। सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करते हुए डीजल पर वैट में कमी की घोषणा की है।
Raipur City News : अब छत्तीसगढ़ में डीजल की बल्क खरीदी पर 17% वैट लगेगा, जिससे राज्य के बाहर से डीजल खरीदने पर रोक लगेगी। इससे बड़े कारोबारी, जो उत्तर प्रदेश और गुजरात से डीजल मंगवा रहे थे, को लाभ होगा। इन राज्यों में डीजल पर वैट की दर कम होने के कारण व्यापारी वहां से डीजल खरीदकर सस्ती दरों पर लाभ कमा रहे थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में यह छूट दी गई है ताकि इस व्यापार पर नियंत्रण लगाया जा सके।
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सरकारी अधिसूचना और नए प्रावधान
Raipur City News : विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की, जिसमें हाई स्पीड डीजल पर 23% वैट और पेट्रोल पर 24% वैट की दर लागू होती थी। अब यह दर घटाकर 17% कर दी गई है, जिससे डीजल की आवक पर नियंत्रण लगाया जाएगा। इसके अलावा, इस छूट का फायदा उन कारोबारियों को मिलेगा जो सड़क परिवहन, रेलवे, पुल निर्माण, संयंत्र निर्माण, कारखाने और विस्फोटक लाइसेंसधारी कामों से जुड़े हैं।
न्यूनतम डीजल खरीददारी की शर्तें
छूट के लिए कारोबारियों को न्यूनतम 12 किलोलीटर डीजल की खरीदी करनी होगी और यह खरीदी छत्तीसगढ़ के भीतर से ही करनी होगी। इसके अलावा, सरकारी तेल कंपनियों के अलावा नयारा एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पंपों से डीजल खरीदी जा सकती है। खरीदी के लिए स्थानीय वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह नई अधिसूचना 30 तारीख को जारी की गई है।




