रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि कुछ असामाजिक और सांप्रदायिक तत्व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिशों में लगे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राज्य के कई जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है।
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गृह विभाग की ओर से इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में उल्लेख है कि कुछ तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने, सामाजिक तनाव फैलाने और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों में लिप्त हैं अथवा उनके सक्रिय होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए NSA जैसे कड़े कानून के तहत अधिकारियों को शक्ति देना आवश्यक समझा गया।
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इन जिलों के कलेक्टरों को दिए गए हैं NSA के तहत अधिकार
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, सक्ती, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव और उत्तर बस्तर कांकेर।
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इन अधिकारियों को अब यह अधिकार होगा कि वे राज्य की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को NSA के अंतर्गत हिरासत में ले सकते हैं या उस पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं। गृह विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने और परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किया हैं।




