CG News Live Update: छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी और देशी शराब गोदाम से परिवहन का टेंडर निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
CG News Live Update: याचिकाकर्ता ने कार्पोरेशन पर निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को अवार्ड देने का आरोप लगाया है। सिंह एंड कंपनी के प्रोपाइटर रणधीर कुमार सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था।
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CG News Live Update: निविदा की शर्तों में यह तय किया गया था एक आवेदक अलग-अलग जोन में भाग ले सकता है। लेकिन, अधिकतम दो जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा की शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग-अलग रूप से निविदा में भाग लेते हैं तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
नियमों को दरकिनार कर किया टेंडर निरस्त
याचिका में बताया गया है कि, याचिकाकर्ता ने तीन जोन, जोन एक (रायपुर), जोन चार (उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) और जोन 6 (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) में भाग लिया गया था। निजी प्रतिवादी श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस द्वारा भी जोन एक, जोन चार और जोन छह में भाग लिया था।
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साईं उद्योग ने जोन पांच (बिलासपुर) में भाग लिया था। उक्त दोनों ठेकेदार एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसी कारण मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा साई उद्योग का आवेदन निरस्त किया है। लेकिन, श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस को नियमों के खिलाफ जाकर अपात्र माना गया है। मार्केटिंग कार्पोरेशन के इस निर्णय के कारण याचिकाकर्ता निविदा से वंचित रह गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।




