CG Latest News: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नागरिकों को राहत देते हुए घर बैठे ही वाहनों का पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने इस संदर्भ में जानकारी दी कि अब नागरिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आधार अभिप्रमाणन के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
इस नई प्रणाली के अंतर्गत वाहन से संबंधित 23 और चालक लाइसेंस से संबंधित 19 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, जो नागरिकों के लिए सुविधाजनक हैं।
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वाहन से संबंधित सेवाएं: इन सेवाओं में शामिल हैं:
- मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) का डुप्लिकेट जारी करना
- स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना
- नए परमिट जारी करने और नवीनीकरण
- फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण
- अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं
चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं: चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाओं में शामिल हैं:
- लर्नर लाइसेंस में पता बदलना
- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना
- कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण
- बायोमेट्रिक्स में बदलाव
कैसे लें लाभ
CG Latest News: सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in पर जाना होगा। वहां, मेनू बार में “ऑनलाइन सेवाएं” का चयन करें। इसके बाद, वाहन या चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के विकल्प प्रदर्शित होंगे। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार सेवा का चयन कर सकते हैं।
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CG Latest News: इस पहल के तहत पिछले एक साल में वाहन 4.0 सेवाओं के लिए 1,724 आवेदन और सारथी 4.0 के माध्यम से 34,225 लाइसेंस संबंधी आवेदन का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। यह कदम नागरिकों को त्वरित और सरल सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा।




